हरिद्वार में विधिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
कमल अग्रवाल (हरिद्वार )उत्तराखंड
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के द्वारा उत्राखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल के निर्देषों के अनुपालन में अंतर्राश्ट्रिय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी समनदास कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचैवली पुरवाला घाट लक्सर हरिद्वार में विधिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य षिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव/वरिश्ठ सिविल जज श्रीमती सिमरनजीत कौर ने शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के विशय में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मे कही ना कही किसी न किसी रूप् में प्रत्येक व्यक्ति साइबर क्राइम का षिकार हो रहा है आज व्हाटसअप पर किसी के पास भी एक कॉल आती है और वह व्यक्ति साइबर क्राइम का षिकार हो जाता है इससे हमें आज व्हाटसअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोषल साइट का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए।
मानवाधिकार के अवसर पर सभी को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत का संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है, इसी अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी है इसी अधिकार को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राश्ट्रीय स्तर पर राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जो वांछित को निषुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में विधायिका द्वारा विभिन्न कानून बनायें गये हैं जिनमें से पोक्सो अधिनियम भी एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके विचारण हेतु प्रत्येक जिले में अलग से न्यायालयों का गठन किया गया हैं इनमें पीडीता व उसके परिवार की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान करता है तथा इन न्याायलयों द्वारा विचारण त्वरित न्याय के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, तथा विधिक सहायता हेतु नालसा द्वारा दिये गये टोल फ्री नं0-18001804000, हेल्पलाईन नं0- 1903, 15100 के बारे में बताया गया।
इस अवसर पर, खाद्य निरीक्षक दीलीप जैन द्वारा खाद्य पदार्थाें में मिलावट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येंक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना देकर इनका परीक्षण करा सकता है मिलावट पाये जाने पर मिलावटी वस्तुऐं विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है जिसमें भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है तथा आप सभी भी खुले स्थानों से खाद्य सामग्री को खरीदने से बचना चाहिए।
इस अवसर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये चिकित्सा षिविर में वांछितों को निषुल्क औशधियों का वितरण किया गया तथा काफी संख्या में लोगों द्वारा रक्तदान किया गया जिनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा बैग देकर प्रोत्साहित किया गया।