• October 20, 2024

मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आज नाबालिग द्वारा दुपहिया वाहन चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नाबालिग किशोर के पिता पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

 मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आज नाबालिग द्वारा दुपहिया वाहन चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नाबालिग किशोर के पिता पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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अमित गुप्ता( हरिद्वार)

 

हरिद्वार, 16 सितंबर। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आज नाबालिग द्वारा दुपहिया वाहन चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नाबालिग किशोर के पिता पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मैजिस्ट्रेट ने जुर्माना नही अदा करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह के कारावास की सजा भी सुनाई है। 

अधिवक्ता वासु गर्ग ने बताया कि की हरिद्वार जिला अदालत में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में  नाबालिग किशोर द्वारा दुपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के उलंघन में नाबालिग किशोर के पिता पंर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।  कनखल के जगजीतपुर निवासी आलोक नाम के नाबालिग किशोर का पुलिस ने मोटर व्हीलकल एक्ट की धाराओं में चालान किया था। कोर्ट ने नाबालिग द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाये जाने को गंभीर मानते हुए नाबालिग किशोर के पिता उपेंद्र कुमार पर 31 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थ दंड नही जमाये कराए जाने की स्थिति में आरोपी के पिता को 1 माह के कारावास की सजा भी सुनाई है।

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