सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शुल्क जमा करने के बाद भी आवेदन कर्ता को दी गई अधूरी सूचना ÷जनपद (हरिद्वार) उत्तराखंड
*लोक सूचना अधिकारी की चालाकी की डाक विभाग ने खोली पोल*
हरिद्वार :- जिला विकास अधिकारी के कर्यालय के द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आंतरिक शुल्क जामा करने के बावजूद भी मांगी गई संपूर्ण सूचना प्रदान नही की जा रही है ।
आरटीआई कार्यकर्ता आकाश कुमार सैनी निवासी ग्राम शिवदासपुर तेलीवाला हरिद्वार के द्वारा जिला विकास अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से सूचना चाहने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आवेदन किया गया था । जिला विकास कार्यालय के द्वारा सूचना के 51 पृष्ठ उपलब्ध कराने के 102 रुपये के आंतरिक की मांग की गई थी ,
आवेदनकर्ता के द्वारा 51 पेज के आंतरिक शुल्क 102 रुपये जामा कराने के बाद जिला विकास अधिकारी के कार्यालय के द्वारा सिर्फ 36 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराई गई जबकि आवेदनकर्ता से 51 पेज का आंतरिक शुल्क जामा कराया गया था । जिसके लिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता ने इनसाफ़ की मांग की है ।