• October 22, 2024

रूडकी में भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया

 रूडकी में भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया
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कमल अग्रवाल (हरिद्वार) उत्तराखंड

जनपद हरिद्वार रुड़की * मोर्त्फोर्ट पब्लिक स्कूल रूडकी में भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे विभिन विभागों के अधिकारीयों ने शिरकत की जिसमे मुख्य अथिति, रविंदर सैनी टी टी ओ लक्सर, हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, CPU से SI मुकेश कुमार, SI मनोज शर्मा, कोतवाली रूडकी से SI अंशु चौधरी, ATC हरिद्वार से इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एम् SI संजय गौर उपस्थित रहे जिनका स्वागत स्कूल के प्रिसिपल द्वारा किया गया

उपरोक्त शिविर में जहा एक ओर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने स्कूल के बच्चो को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया की साइबर क्राइम एक एक्सपर्ट क्राइम है जो एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है और वो बड़ी चालाकी से आपसे फ़ोन कॉल करके, otp मांग कर, लिंक पर क्लीक करा कर ठगी करते है आज कल साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है जिसको वो ऑनलाइन अरेस्ट का नाम देते है जबकि कानून में कही भी ऑनलाइन अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये इनसे सतर्क रहे और ऐसी कॉल आने पर तुरंत नजदीकी पुलिस को शिकायत दर्ज कराये वही दूसरी ओर टी टी ओ लक्सर रविंदर सैनी, CPU से SI मुकेश कुमार, SI मनोज शर्मा ने बच्चो को ट्रैफिक लॉ के बारे में जानकारी देते हुए बताया की नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है जिसमे जुरमाना २५ हजार, माता पिता को जेल, गाड़ी जब्त, बच्चे का लाइसेंस बन्ने में देरी जैसा प्रावधान है, ओवेरिडिंग, हेलमेट न पहेना, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना, सिग्नल्स का पालन न करना आदि ट्राफिक लॉ में अपराध है जिसमे जुर्माने से लेकर गाड़ी जब्त एम् लाइसेंस ससपेंड तक के प्रावधान हैI

कोतवाली रूडकी की SI अंशु चौधरी ने बच्चो को पुलिस के कार्यप्रणाली से अवगत करते हुए बताया की किसी भी शिकायत के लिए ११२ पर कॉल कर पुलिस की मदद ली जा सकती है महिला सम्बन्धी अपराधो में १०९० पर महिला शिकायत कर सकती है उनकी शिकायत पर उनकी पहचान गुप्त राखी जाती हैI अंशु ने बचो को गोरा शक्ति एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी और उसे अपनी सुरक्षा कैसे करे ये विस्तार पूर्वक बतया

ATC हरिद्वार से इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एम् SI संजय गौर ने बच्चो को नये कानूनो जी जानकरी देते हुए बताया की १ जुलाई से तीन नए कानून आये जिनको भारतीय न्याय सहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा सहिता एम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता है अब लोगो को इन्ही के अनुसार न्याय मिलेगा प्रीतम सिंह में बच्चो को बताया की पहले जहा अपराध होता था वही FIR होती थी लेकिन नये कानून के अनुसार FIR कही भी हो सकती है जिसको जीरो FIR कहा जाता है एम् अब FIR online भी हो सकती है जिसमे ऑनलाइन दर्ज करने के बाद ३ दिन के भीतर उसको तस्दीक करने थाने जाना होता हैI

कार्यक्रम में समिति के विरिष्ठ सदस्य अर्चना शर्मा कार्यक्रम सचिव दीपाली शर्मा विनोद कुमार प्राची शर्मा अर्पिता आदि उपस्थित रहे

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